केन्द्र ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पूर्णबंदी के दौरान सामान की निर्बाध ढुलाई के निर्देश दिए
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 21 दिन की लॉक डाउन अवधि में सभी वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की अनुमति दें और इसमें जरूरी अथवा गैर-जरूरी वस्तुओं का भेद न करें। राज्यों कें मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दूध के संग्रह और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है।
श्री भल्ला ने कहा कि हाथ धोने संबंधी स्वच्छता उत्पाद, साबुन और अन्य वस्तुओं के परिवहन की भी अनुमति दी गई है।
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